रांची: झारखंड भवन उपविधि 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान आवश्यक अनुमति और अग्नि सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने शहर के चार प्रमुख कोचिंग संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
रांची नगर निगम द्वारा जिन चार संस्थानों को नोटिस भेजा गया है, उनमें लालपुर स्थित द कैपिटल सिविल सर्विसेज, अल्बर्ट एक्का चौक स्थित विजय स्टडी सर्कल, कचहरी रोड स्थित काश्वी आईएएस और करमटोली स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कोचिंग शामिल हैं।
निगम की जांच में पाया गया कि ये संस्थान भवन के स्वीकृत उपयोग और निर्धारित मानकों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसके अलावा इनके पास स्वीकृत भवन प्लान और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) समेत कई जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं मिले। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘सिविल अपील संख्या 14805/2024’ में 17 दिसंबर 2024 को पारित आदेश का हवाला देते हुए निगम ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्राधिकारी से स्वीकृत प्लान के विपरीत या बिना अनुमति के हुए निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता।
रांची नगर निगम ने सभी संबंधित संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर या तो संचालन बंद करने अथवा स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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