SIR-2026:
रांची: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, आपत्ति दर्ज करने और मतदाता विवरण में सुधार कराने के लिए अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, दावा-आपत्ति और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। पात्र नागरिक इस अवधि के भीतर ECINET या संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की सहायता से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं ।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के. रवि कुमार ने राज्य के पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवश्यक फॉर्म जमा करें। उन्होंने विशेष रूप से उन नागरिकों से आवेदन करने को कहा है, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
30 सितंबर तक मिलेगा आवेदन का अवसर

SIR-2026 के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए अलग-अलग जरूरतों के अनुसार Form-6, Form-7 और Form-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे Form-6 के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ECINET के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है या फिर संबंधित BLO की सहायता ली जा सकती है।
निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और आसपास रहने वाले अन्य पात्र लोगों को भी इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें, ताकि कोई पात्र नागरिक समय-सीमा की जानकारी के अभाव में मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।
Form-7 से दर्ज होगी आपत्ति
यदि किसी मतदाता के नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करनी है या निर्धारित प्रक्रिया के तहत किसी नाम को मतदाता सूची से हटाने का अनुरोध करना है, तो Form-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल Form-7 जमा कर देने से किसी मतदाता का नाम स्वतः मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई की जाएगी। इसके बाद ही संबंधित मामले में निर्णय लिया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और जांच के बाद ही पूरी हो।
Form-8 से कर सकते हैं विवरण में सुधार
मतदाता सूची में पहले से दर्ज जानकारी में किसी प्रकार की गलती है या मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पता बदलना अथवा नाम स्थानांतरित कराना है, तो Form-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
इसलिए जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं लेकिन उनके विवरण में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें भी 30 सितंबर की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आवेदन करना चाहिए।
युवाओं से भी आवेदन करने की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष रूप से पात्र युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार, ऐसे युवा जो निर्धारित पात्रता पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form-6 भरकर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल होना नागरिकों की चुनावी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पात्र नागरिकों को समय रहते अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर संबंधित फॉर्म जमा करना चाहिए।
30 सितंबर के बाद क्या होगा?
निर्धारित समय-सीमा यानी 30 सितंबर 2026 के बाद निर्वाचन मशीनरी द्वारा प्राप्त दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें प्राप्त आवेदनों का डिजिटाइजेशन, जांच, आवश्यकतानुसार नोटिस जारी करना और सुनवाई जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
इन प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।
निर्वाचन विभाग ने सभी BLO, BLA, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, निर्वाचन पदाधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है।
पात्र नागरिक जल्द करें आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि अब दावा-आपत्ति और आवेदन के लिए केवल दो दिन बचे हैं। ऐसे में पात्र नागरिक अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवश्यक फॉर्म जमा करें।
उन्होंने लोगों से अपने आसपास के पात्र नागरिकों को भी जागरूक करने की अपील की है, ताकि जानकारी या समय-सीमा के कारण कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।
SIR-2026: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आखिरी मौका, 30 सितंबर तक जमा करें Form-6, Form-7 और Form-8
महत्वपूर्ण तारीख: 30 सितंबर 2026
आवेदन के माध्यम: ECINET अथवा संबंधित BLO
Form-6: मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए
Form-7: नाम/प्रविष्टि पर आपत्ति या विलोपन संबंधी आवेदन के लिए
Form-8: विवरण में सुधार, पता परिवर्तन या निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण के लिए
SIR-2026: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आखिरी मौका, 30 सितंबर तक जमा करें Form-6, Form-7 और Form-
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