झारखंड अधिविद्य परिषद,रांची द्वारा आयोजित जेटेट परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर संजय पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में *1 नवंबर को* निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था मेदिनीनगर के 26,चैनपुर के 7,सतबरवा के 3,लेस्लीगंज के 2,पाटन के 5 और पड़वा के 4 विद्यालयों के समीप लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में हथियार लेकर चलना, पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग, परीक्षा कार्य से असंबंधित व्यक्तियों का प्रवेश, चिट-पुर्जी अथवा प्रश्नपत्र का वितरण एवं मोटरसाइकिल से अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में संचालित सभी फोटोस्टेट (फोटो कॉपी) की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी।
अनुमंडल पदाधिकारी श्री पांडेय ने कहा है कि इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।