रांची । जिंदगी जिंदाबाद
बिहार राज्य निर्माण निगम ने झारखंड बिहार के 110 कर्मियों के बकाये भुगतान को लेकर आम सूचना जारी की है। बकाये भुगतान को लेकर जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता कार्यालय (शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल-2, खगोल, पटना) द्वारा एक महत्वपूर्ण आम सूचना जारी की गई है। यह नोटिस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘Writ Petition (Civil) No.-932/2022’ में पारित अंतरिम आदेश के आलोक में जारी किया गया है, जिसके तहत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत रहे कर्मचारियों के बकाये वेतनादि और सेवांत लाभों का भुगतान किया जाना है।
इस भुगतान प्रक्रिया के तहत विभाग ने कुल 110 ऐसे कर्मचारियों की सूची जारी की है, जिनके आवश्यक सेवा अभिलेख (दस्तावेज) या तो गायब हैं या कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। इनमें बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के कर्मी शामिल हैं।
बिहार के 104 और झारखंड के 6 कर्मियों के दस्तावेज लंबित
जारी विज्ञापन के आंकड़ों के अनुसार, इस सूची में सबसे बड़ी संख्या बिहार के कर्मचारियों की है। बिहार की विभिन्न इकाइयों (मुख्यालय, सासाराम, पटना, पूर्णिया, बिहपुर, मोतिहारी और बांका) से कुल 104 नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।
वहीं, झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाइयों से कुल 6 कर्मियों (या उनके आश्रितों) के दस्तावेज लंबित हैं। इनमें गुमला जिले से 3, जबकि देवघर, डाल्टेनगंज और रांची से 1-1 कर्मी शामिल हैं।
इन दस्तावेजों को जमा करने का निर्देश
विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई मामलों में कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के कारण या विवरण में गड़बड़ी होने की वजह से भुगतान रुका हुआ है। आश्रितों और संबंधित कर्मियों से निम्नलिखित दस्तावेज मांगे गए हैं:
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate):मृतक कर्मियों के आश्रितों द्वारा दावे के लिए।
- मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पारिवारिक सूची। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण: नाम की स्पेलिंग या भिन्नता को सुधारने के लिए।
सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ-पत्र।
कार्यालय में उपस्थिति की अपील
विभाग ने सूची में शामिल सभी संबंधित कर्मियों या उनके वैध आश्रितों से अपील की है कि वे अपने सभी मूल दस्तावेजों (Original Documents) के साथ शोध भवन, खगोल, पटना स्थित कार्यालय में जल्द से जल्द उपस्थित हों, ताकि सत्यापन के बाद उनके बकाये का लंबित भुगतान किया जा सके।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी और कर्मियों की पूरी सूची बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर उपलब्ध है।
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