SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसलाSIR के तहत मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे BLO।

दस्तावेज जुटाकर ECINET पर करेंगे अपलोड, दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की समयसीमा भी तय

SIR 2026:

नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 को कई अहम फैसलों की जानकारी दी। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं को SIR के तहत नोटिस जारी हुए हैं, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में बुलाने की जरूरत नहीं होगी। आवश्यक दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मतदाताओं के घर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें ECINET पर अपलोड किया जाएगा।

घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे BLO

चुनाव आयोग के अनुसार, नोटिस पाने वाले मतदाताओं के मामलों को आसान बनाने के लिए BLO घर जाकर संबंधित दस्तावेज जुटाने और उन्हें डिजिटल सिस्टम में अपलोड करने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। आयोग की SIR गाइडलाइन में भी BLO द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म वितरण, संग्रह और सत्यापन की व्यवस्था का उल्लेख है SIR 2026:एसआईआर पर चुनाव आयोग के अहम फैसले, नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर जाएंगे बीएलओ।

इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मतदाताओं को बार-बार निर्वाचन कार्यालय जाने की जरूरत को कम करना है। हालांकि, आयोग के मुताबिक असाधारण मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत हो सकती है।

गरीब और बेघर मतदाताओं के लिए विशेष शिविर

आयोग ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघर नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य SIR प्रक्रिया में ऐसे मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिनके लिए सामान्य दस्तावेजी या कार्यालय आधारित प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है।

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया जारी

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के अनुसार, SIR-2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई है। पात्र मतदाता जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।

चुनाव आयोग के ताजा फैसले के मुताबिक दिल्ली में दावे-आपत्तियों के निस्तारण की समयसीमा 30 नवंबर 2026 तक बताई गई है। इस संबंध में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की नवीनतम समय-सारणी को देखना जरूरी है।

महाराष्ट्र में भी SIR की प्रक्रिया

महाराष्ट्र में भी SIR के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और सुधार की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर SIR से जुड़े निर्देश, BLO-BLA बैठकों की जानकारी, दस्तावेजों की सूची और हेल्पडेस्क की जानकारी उपलब्ध है।

छूटे मतदाता नाम जुड़वा सकेंगे

चुनाव आयोग के अनुसार, जो पात्र मतदाता SIR की प्रक्रिया के दौरान छूट गए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ECI के नागरिक सेवा पोर्टल पर SIR-2026 के लिए “Search Your Name in Last SIR” और “Submit Document Against Notice issued” जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बैठक के एजेंडे और मिनट्स को लेकर फैसला

आयोग ने अपनी बैठकों में पारदर्शिता से जुड़े कदमों के तहत एजेंडा पहले जारी करने और बैठक के मिनट्स उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। वहीं, चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेद और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। यह CJP का दावा/घोषणा है, न कि चुनाव आयोग का निर्णय।

SIR 2026:एसआईआर पर चुनाव आयोग के अहम फैसले, नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर जाएंगे बीएलओ:

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