गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर संस्थान सील होंगे

रांची नगर निगम क्षेत्र में नियम-कानून की अनदेखी कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने शनिवार को हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, हिंदपीढ़ी और हरमू रोड सहित कई इलाकों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान ऐसे कई कोचिंग संस्थान और प्रतिष्ठान मिले, जो बिना फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे।

नगर निगम की टीम ने जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वाले 34 कोचिंग संचालकों को मौके पर ही नोटिस जारी किया। सभी को तीन दिनों के भीतर निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने की चेतावनी दी गई है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर तय समय में नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस की जांच

नगर निगम की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना है। जांच के दौरान संस्थानों के फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकारियों ने देखा कि कई संस्थान जरूरी अनुमति के बिना ही लंबे समय से संचालित हो रहे हैं।

कोचिंग संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। ऐसे में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। नगर निगम की टीम ने संचालकों को नियमों की जानकारी देते हुए आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के निर्देश दिए।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को किसी भी स्थिति में मनमाने तरीके से संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नोटिस के बाद भी अगर संस्थान निर्धारित नियमों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

34 कोचिंग संचालकों को नोटिस

जांच अभियान के दौरान कुल 34 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया। इन संस्थानों को तीन दिनों के भीतर नगर निगम की निर्धारित गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

नोटिस में संस्थानों को जरूरी अनुमति और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया है। नगर निगम की टीम ने संचालकों को यह भी स्पष्ट किया कि नोटिस को गंभीरता से लिया जाए और निर्धारित अवधि के अंदर सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएं।

नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। आने वाले दिनों में नगर निगम की टीम दोबारा इन संस्थानों की जांच कर सकती है। नियमों का पालन नहीं मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

रांची में 831 कोचिंग संस्थान

नगर निगम के अनुसार रांची शहर में करीब 831 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें से अब तक करीब 68 संस्थानों ने रांची नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लिया है। बाकी संस्थानों के संचालन और उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

नगर निगम का कहना है कि कोचिंग संस्थानों को नियमों के तहत संचालन करना होगा। केवल पढ़ाई कराने के लिए संस्थान खोलना पर्याप्त नहीं है। भवन की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, जरूरी अनुमति और ट्रेड लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं का पालन भी अनिवार्य है।

नगर निगम द्वारा लगातार जांच अभियान चलाकर ऐसे संस्थानों की पहचान की जा रही है, जो बिना जरूरी अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इसका उद्देश्य शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों को नियमों के दायरे में लाना है।

किन संस्थानों को जारी हुआ नोटिस

नगर निगम की जांच के दौरान कई प्रमुख कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया गया। इनमें अमन मोशन एकेडमी, क्वांट प्रेप, न्यूटन ट्यूटोरियल्स, पाठशाला करियर फाउंडेशन, लर्निंग रिसोर्स, डिजाइन वर्ल्ड, एमपीजीए अकादमी, प्राइवेट एजुकेशन, नेशनल वेल्ट अकादमी, मास्टर माइंड, पेजोज लाइब्रेरी, द ब्लैक बोर्ड, एकेडमी, डीपीयू क्लासेस, क्वांट प्रिपरेशन, एम एड्रेस, रॉ डिफेंस सहित कई अन्य संस्थान शामिल हैं।

नगर निगम की ओर से इन संस्थानों को नियमों के अनुरूप जरूरी दस्तावेज और सुरक्षा मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद संस्थानों को तय समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

सुरक्षा मानकों पर नगर निगम की नजर

कोचिंग संस्थानों में हर दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचते हैं। ऐसे में आग या किसी अन्य आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी की व्यवस्था होना जरूरी है। फायर एनओसी इसी सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नगर निगम की कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। संस्थानों को भवन और अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। नगर निगम आने वाले दिनों में भी ऐसे संस्थानों की जांच जारी रख सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि जांच का उद्देश्य किसी संस्थान को परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शहर में संचालित कोचिंग संस्थान निर्धारित नियमों के तहत सुरक्षित तरीके से काम करें।

नियम नहीं माने तो होगी सीलिंग

नगर निगम ने नोटिस जारी करने के साथ ही संस्थानों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तीन दिनों के भीतर निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा सकती है।

नगर निगम की टीम आने वाले दिनों में दोबारा जांच अभियान चला सकती है। इस दौरान यह देखा जाएगा कि जिन संस्थानों को नोटिस दिया गया था, उन्होंने फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और अन्य जरूरी नियमों को पूरा किया है या नहीं।

अगर किसी संस्थान में नियमों का उल्लंघन जारी पाया गया तो नगर निगम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इससे शहर के अन्य कोचिंग संस्थानों को भी नियमों का पालन करने का संदेश मिलेगा।

आगे भी जारी रहेगा जांच अभियान

रांची नगर निगम ने संकेत दिया है कि इस तरह की जांच केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रहेगी। शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच आगे भी की जा सकती है।

नगर निगम का लक्ष्य ऐसे सभी संस्थानों की पहचान करना है, जो बिना जरूरी अनुमति या सुरक्षा मानकों के संचालन कर रहे हैं। जांच के बाद नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को संचालन में परेशानी नहीं होगी, लेकिन नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

कुल मिलाकर, रांची में बिना फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई को विद्यार्थियों की सुरक्षा और नियमों के पालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 34 संस्थानों को नोटिस जारी होने के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि तय तीन दिनों में कितने संस्थान नियमों को पूरा करते हैं और कितनों के खिलाफ नगर निगम को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ती है।

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