Mission Director, NHM, Jharkhand has directed to ensure strict compliance of National Snakebite Management Protocol

*एनएचएम, झारखण्ड के अभियान निदेशक ने नेशनल स्नेकबाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश*

*झारखण्ड में सर्पदंश अधिसूचित रोग घोषित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की सख्त मार्गदर्शिका*

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राज्य में बारिश और उमस भरी गर्मी शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं में होने वाली अचानक वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के  अभियान निदेशक ने सर्पदंश से होने वाली आकस्मिक घटनाओं के बचाव, रोकथाम तथा उपचार से सम्बंधित मार्गदर्शिका के अनुपालन का निर्देश दिया है।  हाल ही में  सर्पदंश के मामलों और इससे होने वाली मौतों को अधिसूचित रोग के रूप में अधिसूचित कर दिया है. इस निर्णय के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नेशनल स्नेकबाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का हर स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

भारत सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कार्य योजना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को 50 प्रतिशत  करना है, जिसके तहत झारखण्ड में वित्तीय वर्ष 2024-25 से ही स्नेक बाइट प्रीवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है.  

आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल के मुताबिक, राज्य में सर्पदंश के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है; जहाँ वर्ष 2022 में महज़ 392 मामले आए थे, वहीं वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 1647 (15 मृत्यु), वर्ष 2024 में 2760 (22 मृत्यु), और वर्ष 2025 में 4078 मामलों के साथ 26 मौतों तक पहुँच गई. चालू वर्ष 2026 में भी अकेले अप्रैल महीने तक ही सर्पदंश के 561 मामले प्रतिवेदित किए जा चुके हैं. स्वास्थ्य विभाग के गहन विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि सर्पदंश से होने वाली मौतों का सबसे मुख्य कारण अस्पताल पहुँचने और इलाज शुरू होने में होने वाली देरी के साथ-साथ समुदाय में जागरूकता की भारी कमी है. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग साँप काटने पर झाड़-फूंक, नीम-हकीम, पारंपरिक ओझाओं और जादू-टोने के जाल में फंस जाते हैं, जो चिकित्सा विभाग के सामने मौतों के आंकड़ों को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.  

अब सर्पदंश के अधिसूचित रोग घोषित होने के बाद राज्य के भीतर काम करने वाले सभी चिकित्सा संस्थानों—चाहे वे सरकारी अस्पताल हों, निजी क्लिनिक हों, कॉर्पोरेट अस्पताल, रेलवे, आर्मी व आयुष के स्वास्थ्य केंद्र हों या फिर पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल लैब्स हों—उन सभी के लिए सर्पदंश के प्रत्येक पुष्ट या संदिग्ध मामले की पाक्षिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है. इन सभी चिकित्सा प्रदाताओं को हर महीने की 5वीं और 20वीं तारीख तक अपने जिले के सिविल सर्जन को विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसके बाद सिविल सर्जन हर महीने की 10 तारीख तक इस समेकित डेटा को राज्य सरकार के पास समर्पित करेंगे. इसके साथ ही इन सभी मामलों की प्रविष्टि आईडीएसपी-आईएचआईपी पोर्टल पर करना भी अनिवार्य होगा ताकि एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जा सके और उसी के आधार पर अल्पकालिक व दीर्घकालिक स्वास्थ्य नीतियां बनाई जा सकें.  

इस आपदा से ससमय निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों  और सभी मेडिकल कॉलेजों में एंटी स्नेक वेनम सीरम की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, क्योंकि इस जीवन रक्षक दवा को अत्यावश्यक दवा सूची में शामिल किया गया है. यदि किसी दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्र में इसकी कमी होती है, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से तुरंत दवा की खेप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही इसकी वास्तविक स्थिति पर राज्य स्तर से नजर रखने के लिए ‘ई-औषधि’ के डीवीडीएमएस पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि को अनिवार्य किया गया है. इसके समानांतर, सभी चिकित्सा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को सर्पदंश प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अस्पतालों में भारत सरकार द्वारा तैयार पोस्टरों का प्रदर्शन किया जा रहा है.  

आम जनमानस को जागरूक करने और उनके भीतर से मौत के डर को निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीनी स्तर पर ए.एन.एम., सहिया, एमपीडब्ल्यू, बीटीटी और सहिया साथियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जो न सिर्फ लोगों को सही जानकारी देंगे बल्कि पीड़ित मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाने में मदद भी करेंगे. विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि झारखण्ड में पाई जाने वाली साँपों की 250 से अधिक प्रजातियों में से महज़ 25 प्रतिशत ही विषैली होती हैं, और अधिकांश मौतें साँप के वास्तविक जहर से नहीं बल्कि अत्यधिक घबराहट के कारण हृदय गति रुक जाने से होती हैं. खेतों में मिलने वाले रसेल वाइपर के काटने से जहाँ खून पतला होकर ब्लीडिंग शुरू होती है, वहीं सफेद छल्लों वाला करैत भी बेहद खतरनाक होता है.  

जनहित में जारी की गई आधिकारिक गाइडलाइन के अनुसार, सर्पदंश होने पर प्राथमिक उपचार के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है. साँप काटने की जगह पर किसी भी स्थिति में ब्लेड या चाकू से काटना ,चीरा लगाना, दबाना या मुँह से जहर चूसने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण और जहर दोनों तेजी से फैलते हैं. दंश वाले स्थान के ऊपर किसी रुमाल या रस्सी से बहुत कसकर नहीं, बल्कि हल्का बांधना चाहिए. जहर के बाहरी असर को कम करने के लिए उस स्थान पर साफ पानी की तेज धारा मारनी चाहिए. मरीज का ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने के लिए उसे सांत्वना देकर शांत रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीपी जितना बढ़ेगा, शरीर में जहर उतनी ही तेजी से फैलेगा. यदि साँप ने हाथ पर काटा है, तो हाथ को मोड़कर फ्रैक्चर की तरह लटका देना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को कभी भी खड़ा नहीं होने देना चाहिए, पैदल नहीं चलाना चाहिए और न ही सोने देना चाहिए. आपातकालीन स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुँचाने के लिए राज्य की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हेल्पलाइन नंबर 108 पर तुरंत कॉल किया जा सकता है, तथा स्वास्थ्य संबंधी किसी भी अन्य जानकारी या शिकायत के लिए 24×7 टॉल-फ्री नंबर 104 और आयुष्मान भारत योजना की जानकारी हेतु 14555 पर संपर्क किया जा सकता है. अभियान निदेशक  ने  स्पष्ट किया है कि एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है, इसलिए झाड़-फूंक में वक्त गंवाए बिना सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र  में जाएं.

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जीआई के क्षेत्र में झारखंड ने मजबूत की अपनी उपस्थिति; राज्य के 11 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग======*झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है।  इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है।  *ये हैं जीआई क्लब में शामिल**झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल*हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)   झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं। इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।*झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि*उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। *अन्य उत्पाद भी हैं कतार में*झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।===========================

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*==================*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।**★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।**★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।**★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।**★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।**###*==============

*छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करें : चमरा लिंडा, मंत्री**छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश, योजनाओं की समीक्षा में मंत्री चमरा लिंडा सख्त*रांची।  माननीय मंत्री चमरा लिंडा द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा के साथ विकसित करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।बैठक में सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) एवं परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।