Jharkhand High Court का बड़ा फैसला: JSSC-CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगी रोकJharkhand High Court का बड़ा फैसला: JSSC-CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के सरकारी आदेश पर लगी रोक

Zindagi Jindabaad

IIT धनबाद के सात कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में पिछले 20 वर्षों से दैनिक वेतन और आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे सात कर्मचारियों को नियमित (पक्का) करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संस्थान को निर्देश दिया है कि वे इन प्रार्थियों की सेवाओं को नियमित करें और यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो अतिरिक्त पदों का सृजन (निर्माण) भी करें।

अदालत ने कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए यह भी निर्देश दिया कि उनकी पिछली सेवा अवधि को अवकाश और अन्य सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) लाभों के लिए ‘निरंतर सेवा’ के रूप में गिना जाए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकारी संस्थान आउटसोर्सिंग की आड़ लेकर कर्मचारियों के नियमितीकरण को अनिश्चित काल तक दबा नहीं सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि शैक्षणिक योग्यता के मुद्दे पर, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) के पदों पर 20 वर्षों तक सेवा देने के बाद, अब इस आधार पर उनकी नियुक्ति को अमान्य या अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।

https://zindagijindabaad.com/rashifal-today-know-your-days-horoscope/

One thought on “IIT धनबाद के सात कर्मचारियों को नियमित करने का हाईकोर्ट का आदेश: आउटसोर्सिंग की आड़ में हक नहीं दबा सकते सरकारी संस्थान”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *