रांची । जिंदगी जिंदाबाद

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग (एनपीसी) की स्थापना और फार्मेसी अधिनियम, 1948 को निरस्त करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग (एनपीसी) विधेयक, 2026 के मसौदे को सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों की जांच के बाद संशोधित किया है। संशोधित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2026 का मसौदा 01 जुलाई, 2026 को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट [समाचार एवं मुख्य समाचार अनुभाग के अंतर्गत (https://www.mohfwdohfw.gov.in/static/uploads/2026/07/e09761311aa45a6e996226aa33b2d87f.pdf)]पर 01 जुलाई, 2026 को अपलोड कर दिया गया है।

इस सूचना के माध्यम से प्रस्तावित विधेयक को समृद्ध बनाने के लिए आम जनता/हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। सुझाव ई-मेल के माध्यम से so.ahssecn-mohfw[at]gov[dot]in पर या डाक द्वारा अवर सचिव (एएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन-1, प्रथम मंजिल, ए विंग को “राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक, 2026 पर सुझाव/टिप्पणियां” विषय के साथ 31 जुलाई, 2026 तक भेजे जा सकते हैं।

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