झारखंड मंत्रालय, रांची

झारखंड मंत्रालय में 11 अगस्त 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

★ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त की गयी सम्पूर्ण राशि रु० 6136.37 करोड़ का 3/4 (रु० 4,602.2775 करोड़) अनुदान एवं 1/4 (रु० 1534,0925 करोड़) हिस्सा पूँजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।

★ पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत 03 (तीन) हेलिकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि की अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला अंतर्गत नये पुलिस थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य में पुलिस थानों के सामान्य कार्यों के निष्पादन हेतु स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

★ दुलकी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3470.55 लाख (रूपये चौतीस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केन्द्र के स्थापना हेतु डिजिटल पंचायत योजना की स्वीकृति दी गई।

★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखण्ड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राँची में Women’s Asian Hockey Champions: Trophy 2023 का आयोजन करने एवं उक्त आयोजन के क्रम में व्यय होने वाली राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

★ सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-737/ वि०, दिनांक 27.03.2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ गुमला जिला अन्तर्गत सिसई पुलिस अंचल के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा गठित The High Court of Jharkhand (Conditions of Engagement of Co- Terminus Employees) Rules, 2019 पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन (Approval) प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित नियमावली पर स्वीकृति दी गई।

★ Construction of 40 Court Building at Civil Court, Ranchi Jharkhand कार्य की कुल लागत राशि 35,70,14,737 /- (पैंतीस करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ सैंतीस रूपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत आवश्यक मदों में व्यय हेतु बीज धन (Seed Money) की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के सफल छात्र-छात्राओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या 126 दिनांक 01.08.2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजार हाट, कोलकता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) रू० तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रू० तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी, राँची के साथ MoU की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ : “One Time Settlement” योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) का अवधि विस्तार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के वैसे जिले, जहाँ जिलास्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 ) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों को EWS के रूप में, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड ऑफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख-रेख ) दिशानिर्देश, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग / रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग ‘ए. ‘बी’ और ‘सी’ में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु “एकलव्य प्रशिक्षण योजना” के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार (Mass Communication), फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ आई० सी० डब्लू० ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान कराने हेतु ‘मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Curative Petition No. 19/2022 in RPC No. 785/2021 के दिनांक 09.11. 2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक 01.07. 2004 से राज्य सरकार वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई।

★ Capacity Building हेतु राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य e-Literacy कार्यक्रम की नयी व्यवस्था के तहत् परीक्षा के संचालन हेतु नीति निर्धारण के संशोधन एवं परीक्षा के आयोजन हेतु वित्तीय नियमावली 235 को क्षान्त करते हुए वित्तीय नियमावली 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर NIELIT, राँची के साथ एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ( JSFSS) से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 01 (एक) किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह 1.00 (एक) रूपये प्रति किलोग्राम के अनुदानित दर पर वितरण करने की चना दाल वितरण की संशोधित योजना की स्वीकृति दी गई।

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TeamPRD(CMO)

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जीआई के क्षेत्र में झारखंड ने मजबूत की अपनी उपस्थिति; राज्य के 11 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग======*झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है।  इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है।  *ये हैं जीआई क्लब में शामिल**झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल*हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)   झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं। इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।*झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि*उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। *अन्य उत्पाद भी हैं कतार में*झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।===========================

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*==================*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।**★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।**★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।**★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।**★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।**###*==============

*छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करें : चमरा लिंडा, मंत्री**छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश, योजनाओं की समीक्षा में मंत्री चमरा लिंडा सख्त*रांची।  माननीय मंत्री चमरा लिंडा द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा के साथ विकसित करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।बैठक में सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) एवं परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।