मंत्री डॉ.रामेश्वर उराँव ने कहा है कि जन्म-मृत्यु निबंधन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके नहीं होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं, जिनकी जन्म तिथि अन्दाज पर उनके स्कूल आदि में दर्ज हो गया। वही उनका जन्म प्रमाण पत्र हो गया। इससे उनके 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही स्कूल जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर रिटायरमेंट मिल गया। वहीं कई जगह ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं कि छोटे एवं बड़े भाई बहन दोनो का जन्म का दिवस एक ही है। सरकार द्वारा इन सभी तरह की समस्याओं के निराकरण हेतु इस अभियान को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हेतु हम सब को मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम करना है, जिससे भविष्य में ऐसे एक भी बच्चे न हों, जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हो । वह आज झारखण्ड में जन्म-मृत्यु निबंधन के शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने एवं निबंधन से संबंधित व्यापक जन-जागरूकता पैदा करने के तहत 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक चलने वाले विशेष अभियान कार्यक्रम का प्रोजेक्ट भवन, रांची से शुभारंभ कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि जन्म के साथ-साथ मृत्यु का भी निबंधन कराना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूर्वजों की सम्पत्ति प्राप्त करने, कोर्ट कचहरी के मामले में महत्त्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में काम आता है। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र का बैंक एवं एलआईसी की पॉलिसी में भी महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि पहले इस तरह के दस्तावेज सटीक नहीं बनते थे, जिससे लोगों को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता था। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ही है कि लोगों को जागरूक किया जाये, ताकि इसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

*स्कूलों भी होंगे अभियान का हिस्सा -शिक्षा सचिव*

शिक्षा विभाग के सचिव श्री के रविकुमार ने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों के जन्म का निबंधन इस अभियान के माध्यम से होगा। राज्य में हर साल करीब 6 लाख छोटे बच्चों का नामांकन होता है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भी 31 जुलाई से मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। ऐसे में जन्म एवं मृत्यु निबंधन अभियान से आयोग भी समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची अपग्रेड कर सकेगा।

*जन्म -मृत्यु निबंधन योजनाओं से जोड़ने में कारगर – प्रशांत कुमार*

योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारा विजन है कि निबंधन प्रणाली सरल हो, बैकलॉग नहीं रहे। जन्म-मृत्यु निबंधन का महत्व आज प्रत्येक क्षेत्र में है। आप स्कूल, आधार, पासपोर्ट और किसी भी योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको निबंधन के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी ही। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर निबंधन के लिए एक पोर्टल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य में एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे लोगों के घरों तक निबंधन प्रमाण पत्र पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी लोगों का डाटा सेंट्रलाइज्ड करने पर भी काम चल रहा है, जिससे डुप्लिकेसी पर लगाम लग सकेगी।

*जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का अधिकार: कनीनिका मित्र, यूनिसेफ*

यूनिसेफ की राज्य प्रमुख कनीनिका मित्र ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए 1969 में कानून बनाया गया था। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का अधिकार है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है। पूरे राज्य में इस अभियान से लोगों को लाभ होगा और सरकार के पास राज्य की जनसंख्या के बारे में एक पुख्ता जानकारी उपलब्ध रहेगी।

*झारखण्ड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाईल 2022 का विमोचन*

इस मौके पर माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखण्ड के द्वारा ‘झारखण्ड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाईल 2022 का विमोचन किया। पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए निदेशक सह अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म – मृत्यु) श्री राजीव रंजन ने बताया कि इस पुस्तक में वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के आंकड़ों को शामिल किया गया है। पुस्तक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि सांख्यिकी, जीवनांक, राज्य की आय, कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी एवं औद्योगिक सांख्यिकी से संबंधित आँकड़ों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, ऊर्जा, पथ, खान, पशुपालन, जल संसाधान, शिक्षा, ग्रामीण कार्य, यातायात, ग्रामीण विकास, पर्यटन, पेयजल एवं स्वच्छता, समाजिक सुरक्षा, वन, सहकारिता, पंचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य आपूर्ति, रोजगार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है। निदेशालय के द्वारा प्रयास किया गया है कि इस पुस्तक में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि पुस्तक में 28 चैप्टर हैं, जिसमें विभिन्न विभागों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। विदित हो कि यह पुस्तक योजना बनाने वाले, शोधकर्ता, आर्थिक एवं वित्तीय निति निर्धारकों, प्रशासकों एवं अर्थशास्त्रियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

*अभियान के मुख्य बिंदु:*

*◆ विशेष अभियान के दौरान राज्य के सभी 4962 जन्म-मृत्यु निबंधन इकाइयों में पोस्टर, बैनर आदि लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि शत-प्रतिशत निबंधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।*

*◆इस कार्य में सभी घोषित सूचकों यथा आंगनबाड़ी सेविका, सहिया तथा स्कूलों के प्रधानाध्यापक को जन्म सूचना प्रपत्र -1 एवं मृत्यु सूचना प्रपत्र – 2 भरकर सम्बन्धित निबंधक (जन्म-मृत्यु) को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।*

*◆ सूचकों से प्राप्त सूचना प्रपत्र की जांच कर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर निबंधक जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति को जन्म / मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे ।*

*◆ अभियान का प्रचार-प्रसार चलन्त वाहनों के द्वारा भी किया जाएगा।*

*◆ सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर बैनर, पोस्टर के अतिरिक्त डिजिटल स्क्रीन पर जन्म-मृत्यु निबंधन से सम्बन्धित सूचना एवं जानकारी प्रसारित की जाएगी।*

◆ ORGI, New Delhi के निर्देश के आलोक में जन्म एवं मृत्यु का शत-प्रतिशत निबंधन कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

इस तरह का विशेष अभियान राज्य में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, ताकि सभी आम जन जन्म-मृत्यु निबंधन के महत्व एवं उससे प्राप्त होने वाले लाभ से अवगत हो सकें।

इनकी रही उपस्थिति

कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा सचिव श्री के रविकुमार, सचिव सह मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म -मृत्यु), योजना एवं विकास विभाग श्री प्रशांत कुमार, निदेशक सह अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म -मृत्यु) अर्थ सांख्यिकी निदेशालय श्री राजीव रंजन, निदेशक समाज कल्याण श्री भुवनेश प्रताप सिंह, यूनिसेफ की राज्य प्रमुख कनीनिका मित्र एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री हृदय कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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जीआई के क्षेत्र में झारखंड ने मजबूत की अपनी उपस्थिति; राज्य के 11 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग======*झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है।  इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है।  *ये हैं जीआई क्लब में शामिल**झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल*हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)   झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं। इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।*झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि*उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। *अन्य उत्पाद भी हैं कतार में*झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।===========================

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*==================*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।**★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।**★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।**★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।**★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।**###*==============

*छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करें : चमरा लिंडा, मंत्री**छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश, योजनाओं की समीक्षा में मंत्री चमरा लिंडा सख्त*रांची।  माननीय मंत्री चमरा लिंडा द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा के साथ विकसित करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।बैठक में सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) एवं परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।