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*★ झारखण्ड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

 *★ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग WP(S) No.- 104/2021 रीता उपाध्याय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक – 25.01.2023 को पारित न्यायादेश एवं तद्नुरूप दिनांक – 19.07.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में, झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी. – II, पे. बैण्ड रु० 9300-34800/-, ग्रेड पे ० – रु० 4600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल – 7 ) से प्रशाखा पदाधिकारी (पी. बी. II, पे. बैण्ड रु० – 9300-34800/-, ग्रेड पे. रु० 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स – लेवल-8) में दिनांक 04.12.2020 की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 के लिए हिस्सा पूँजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज ” योजना अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में गठित सहकारी संस्थायें- “सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि०” को हिस्सा पूँजी के रूप में 200. 00 लाख (दो करोड़ रूपये उपलब्ध कराने हेतु कुल-4800.00 लाख (अड़तालीस करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई।*

*★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ( सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत देवघर, गिरिडीह, राँची एवं गुमला जिलों में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह कुल – रु0 36,93,15,000.00 (छत्तीस करोड़ तिरानवे लाख पन्द्रह हजार) रूपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति, इस योजना हेतु MIDH योजना अन्तर्गत भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि रु0 6,84,00,000.00 (छ: करोड़ चौरासी लाख) मात्र के स्थान पर अब रु० 6,80,00,000.00 (छ: करोड़ अस्सी लाख) मात्रे ही प्राप्त हो पायेगी, इस कारण अवशेष राशि रू0 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र का व्यय राज्य योजना मद से करने एवं योजना अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत राजनगर अंचल के मौजा- कुजू, अंतर्निहित कुल रकबा – 3.02 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि रु० 93,12,812/- (तिरानवे लाख बारह हजार आठ सौ बारह) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।*

*★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहर्रिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली – 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है।*

*★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत नये थाना एवं ओ०पी० का सृजन तथा ओ०पी० को थाना के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य अंतर्गत थाना एवं ओ०पी० के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ डॉ० गुंजन उपाध्याय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, The Aadhaar and other Laws (Amendment) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत् UIDAI द्वारा अधिसूचित किये गए Aadhaar (Data Security) Regulation, 2016 एवं Aadhaar (Sharing of Information) Regulation, 2016 के आलोक में झारखण्ड सरकार के Aadhaar Ecosystem के लिए “Information Security Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” एवं “Data Privacy Policy for Aadhaar Ecosystem, 2023” की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों एवं गैर-सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के संबंध में प्रचलित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन एवं तदनुरूप विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की, किये जाने वाले नियुक्ति का अनुमोदन से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नीति निर्धारण एवं स्पष्टीकरण की स्वीकृति दी गई।*

*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद 1. WPS No. 3181/2021, मनोज कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 2. WPS No. 1243/2021, गुप्तेश्वर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 3. WPS No. 4102/2021, जय मंगल प्रसाद शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 4 WPS No. 3926/2021, राजन राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 5 WPS No. 1242/2021, सत्येन्द्र नारायण त्रिपाठी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य 6. LPA No. 588/2017, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह 7. LPA No. 375/2019, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मदन मोहन 8. LPA No. 650/2017, झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम नन्द किशोर प्रसाद तथा 9. WPS No. 5871/2022, कामेश्वर राम रवि बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगणों (सेवानिवृत लिपिकों) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ नेतरहाट मानसून रीट्रीट उत्सव तथा पतरातु लेक फेस्टिवल के दौरान Investors, Social Media Influencers, Domestic Tour Operators & Media Personnel को नेतरहाट भ्रमण कराने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम – 245 के तहत् शिथिल करते हुए FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry ) को Industry Partner नामित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत् झारखण्ड राज्य के वैसे जिले, जहाँ प्लेसमेंट एजेंसी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में आगामी तीन माह ( सितम्बर से नवम्बर, 2023) अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के कार्य प्रारंभ करने तक (जो भी पहले हो) के लिए आपात व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्वहित में JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्राधिकरण को विस्तारित करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।*

*★ कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), नई/दिल्ली परिपत्र सं०- X-II/14/5/2017-P&D दिनांक- 19.02.2018 के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा सोसाईटी का गठन एवं सोसाईटी के सफल संचालन हेतु शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारी समिति (Executive Committee) के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ लोहरदगा जिला में दिनांक – 23.01.2020 को विश्व हिन्दु परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून ( CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 (एकानवे) व्यक्तियों के चल / अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू० 51,53,600/-(एकावन लाख तिरपन हजार छः सौ रूपये) मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित योजना Extended Special Infrastructure Scheme (SIS) 2022-26 हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू० 181, 73,63,156/- ( एक सौ इक्यासी करोड़ तिहत्तर लाख तिरसठ हजार एक सौ छप्पन) मात्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ कैंसर रोग को NOTIFIABLE DISEASE घोषित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ Rabies (रैबिज) रोग को NOTIFIABLE DISEASE घोषित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड खुला जेल-सह- पुनर्वास कैंप नियमावली (संशोधित)-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ प्रमण्डल, बोकारो अन्तर्गत “नावाडीह (डाक बंगला) (MDR-73 पथ पर) -भेण्डरा – गोमो (लक्ष्मीपुर) पथ (कुल लम्बाई 11.530 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 38,41,14,900/- (अड़तीस करोड़ एकतालीस लाख चौदह हजार नौ सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से जामताड़ा-निरसा पथ के बरबेदिया (निरसा) में बराकर नदी पर उच्च स्तरीय पुल (4-Lane PSC Bridge) निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित) हेतु रू0 263,87,76,800/- (दो सौ तिरसठ करोड़ सतासी लाख छिहत्तर हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद सं0 W.P.(S) No. 205/2020 वीणा गुप्ता बनाम झारखण्ड सरकार के मामले में दिनांक 02.11.2021 को पारित न्यायादेश तथा इससे उद्भूत अवमाननावाद संo Cont. Case (Civil) No. 226/2023 एवं W.P.(S) No. 4169 / 2019 बालगोविन्द महली एवं सुनील कुमार रजक बनाम झारखण्ड सरकार के मामले में दिनांक 19.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु संबंधित वादीगण श्रीमती वीणा गुप्ता, तदेन टंकक लिपिक, श्री बालगोविन्द महली. तदेन टंकक लिपिक एवं श्री सुनील कुमार रजक, तदेन टंकक की सेवा संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य परिणामी लाभ प्रदान करने पर स्वीकृति दी गई।*

*★ पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल अमड़ापाड़ा के मौजा- विशनपुर कुल रकबा – 104.44 एकड़ किस्म जंगल-झाडी एवं जंगल-पहाड़, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि  कुल देय राशि 1,94,87,98,306 /- (एक अरब चौरानवे करोड़ सतासी लाख अठानवे हजार तीन सौ छः) रूपये मात्र  की अदायगी पर पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक द्वारा कोयला खनन हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में मुख्य अभियंता के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा राँची नगर निगम में पदस्थापित सहायक अभियंता (असैनिक संविदा) का बकाया वेतन भुगतान तथा नगर निकायों में कार्यरत नगर प्रबंधकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय मद अन्तर्गत कुल 1,40,40,000 (एक करोड़ चालीस लाख चालीस हजार रुपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों के वेतन बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता तथा नवनियुक्त सहायक नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी / लेखा पदाधिकारी / अभियंता (नगरपालिका सेवा) के वेतन भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से स्थापना व्यय अन्तर्गत नियमित कर्मियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान एवं ऋण मद में कुल 9,94,08,000 (नौ करोड चौरानवे लाख आठ हजार रुपये) मात्र अग्रिम की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।*

*★ स्व० विभूति प्रसाद सिंह, आरक्षी-482, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने कारण बेहतर ईलाज हेतु आपातकालीन स्थिति में एयर एंबुलेंस के द्वारा Medanta, Gurugram, Haryana ले जाने के क्रम में एयर एंबुलेंस के किराये के रूप में व्ययित राशि रू०-6.22,000/- (छः लाख बाईस हजार रूपये मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ ग्रीष्म ऋतु में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु राज्य के 4351 ग्राम पंचायतों में 43510 चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि रूपये 46362.54626 लाख (चार अरब तिरसठ करोड़ बासठ लाख चौवन हजार छः सौ छब्बीस रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।*

*★ नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन एशियन डेवेलपमेंट बैंक संपोषित झारखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रुभ्मेंट प्रोजेक्ट (JUWSIP) के अंतर्गत राँची शहरी जलापूर्ति फेज-2, पैकेज -C परियोजना हेतु आमंत्रित निविदा में सक्षम निविदादाता द्वारा निविदित राशि रु 74,55,71,00828/- जो स्वीकृत प्राक्कलित दर से 12.95% और पूर्व में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 17.12% अधिक के दर पर कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई।*

*★ लोहरदगा जिलान्तर्गत अंचल कुडू एवं भण्डरा के विभिन्न मौजा, अन्तर्निहित कुल रकबा 151.76 एकड अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार की भूमि कुल देय – राशि 24.99,28,809,26/- (चौबीस करोड निन्यानवे लाख अठाईस हजार आठ सौ नौ रूपये छब्बीस पैसे) रूपये मात्र M/S ESL Steel Ltd. द्वारा भुगतान के आधार पर M/S ESL Steel Ltd के स्टील प्लान्ट सियालजोरी परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के पक्ष में सःशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।*

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जीआई के क्षेत्र में झारखंड ने मजबूत की अपनी उपस्थिति; राज्य के 11 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग======*झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है।  इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है।  *ये हैं जीआई क्लब में शामिल**झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल*हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)   झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं। इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।*झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि*उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। *अन्य उत्पाद भी हैं कतार में*झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।===========================

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*==================*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।**★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।**★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।**★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।**★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।**###*==============

*छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करें : चमरा लिंडा, मंत्री**छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश, योजनाओं की समीक्षा में मंत्री चमरा लिंडा सख्त*रांची।  माननीय मंत्री चमरा लिंडा द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा के साथ विकसित करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।बैठक में सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) एवं परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।