*झारखंड मंत्रालय में 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*

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*★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड अभियंत्रण / बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग (ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गई।*

*★ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3623, दिनांक-23.06.2016 एवं अनुवर्ती संशोधन द्वारा प्रवृत “झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली 2021″ “सहपठित अधिसूचना संख्या – 3070, दिनांक-28. 07.2022 को संशोधन करते हुए “झारखण्ड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act, 1961 ) के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीकृत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I) में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices/ Technician Apprentices के रूप में एक वर्ष का Apprenticeship प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन “झारखण्ड अवर मत्स्य सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई।*

*★ दिनांक-02.04.2018 को राष्ट्रीय स्तर SC & ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम कानून में संशोधन के विरूद्ध किये भारत बंद के दौरान श्री संजय महली, रूपा कुजूर उर्फ रूपा कुमारी, सुमन्ती टुडू उर्फ सुमति कुमारी एवं सुरूली टुडू उर्फ सुरवाली टुडू के विरूद्ध दर्ज लालपुर थाना कांड संख्या-121/2018 की वापसी की स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञ पदाधिकारी के रूप में नियोजित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थान यथा; HUDCO REC एवं NCDC से उच्च ब्याज दर पर लिये गये ऋणों का समय से पूर्व भुगतान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत प्रखण्ड साधन सेवी (बी०आर०पी०) एवं संकुल साधनसेवी (सी०आर०पी०) के मानदेय मद में अतिरिक्त व्यय भार की प्रतिपूर्ति राज्य योजना मद से करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ Authentication User Agency (AUA) एवं e-KYC User Agency (KUA) अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनेंस विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के मध्य, पूर्व में किये गए एकरारनामों का अगले तीन (03) वर्षों के लिए नवीनीकरण करते हुए संशोधित एकरारनामा के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।*

*★ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित जल सहियाओं के बकाया/लंबित मानदेय तथा प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु राशि रू० 11024.91 लाख (एक अरब दस करोड़ चौबीस लाख इक्यानबे हजार) मात्र की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए गठित नियमावली 2013 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की स्वीकृति के लिए निर्गत संकल्प संख्या-3078, दिनांक 27.11.2020 में संशोधन एवं योजना अन्तर्गत प्रखण्ड मुख्यालय से जनवितरण प्रणाली दुकान तक वस्त्रों के परिवहन हेतु प्रति वस्त्र रूपये 2.00 (रूपये दो मात्र) दर की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य वाणिज्य कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2016 तथा संगत संशोधित नियमावली, 2021 को संशोधित करते हुए “झारखण्ड राज्य वाणिज्य-कर विभाग लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2023” गठित किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रख्यापन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा के प्रवर कोटि (सेलेक्सन ग्रेड) एवं अधिकाल वेतनमान (सुपर टाइम स्केल) में पदों के संविभाजन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, 2022 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2023-2024 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा राज्य के सभी न्यायमंडलों के प्रयोजनार्थ अनुसूची प्रपत्रों के मुद्रण, प्रयुक्त होने वाले कागजों के क्रय तथा उक्त मुद्रित अनुसूची प्रपत्रों में सभी न्यायमंडलों तक पहुँचाने में होने वाले संपूर्ण व्यय के निमित्त झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रू० 1,65,30,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीस हजार रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति दी गई।*

*★ विधायक योजना अंतर्गत आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खातों में संधारित करने की अनुमति की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग के अवधि विस्तार के लिए मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ पथ प्रमंडल, गोड्डा अन्तर्गत “सुन्दरपहाड़ी (NH-333A)- चंदना- दामा -जमकुदार- अगियामोड़ पथ (कुल लम्बाई 24.440 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (पुल कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R एवं वनरोपण सहित) कार्य” हेतु रू० 80, 81, 65, 600/- (अस्सी करोड़ एक्यासी लाख पैंसठ हजार छः सौ ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सम्पोषित योजना के रूप अबुआ आवास योजना (AAY) की स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना” के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से केन्द्रांश में रूपये 96.65 करोड़ (रूपये छियानवे करोड़ पैंसठ लाख मात्र) का अतिरिक्त बजट उपबंध की स्वीकृति दी गई।*

*★ साहेबगंज जिलान्तर्गत “भोगनाडीह ( बरहेट-ललमटिया पथ पर ) – मालभिठा – लखीपुर (जोजोदारी – मोहब्बतपुर पथ पर) पथ (लंबाई-8.875 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 33,92,10,700/- (तैंतीस करोड़ बानवे लाख दस हजार सात सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ गोड्डा जिलान्तर्गत “घटियारी (टेसोबथान-महादेव बथान पथ पर ) – रतनपुर – राजपोखर (सुंदर डैम) पथ (कुल लंबाई-11.720 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू0 55,77,24,000/- (पचपन करोड़ सतहत्तर लाख चौबीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ गोड्डा जिलान्तर्गत “मोहनपुर (NH-113 पर) से करमाटाँड पथ भाया सिन्नी – ईमलीटाँड पथ (कुल लंबाई- 20.64 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन, यूटिलिटी शिपटिंग सहित)” हेतु रू0 67,94,33,000/- (सड़सठ करोड़ चौरानबे लाख तैंतीस हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत “हदिभंगा पर) – डुडंग-बसभन – डुमरा – मनोहरपुर-महताबेड़ा – हुडु – कुनामरचा – जंगलावात – पथ हातनडा- कालाझोड़ तक पथ (लंबाई- 18.90 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए मजबूतीकरण, चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू0 53,20,06,600/- (तिरपन करोड़ बीस लाख छः हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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जीआई के क्षेत्र में झारखंड ने मजबूत की अपनी उपस्थिति; राज्य के 11 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग======*झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है।  इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है।  *ये हैं जीआई क्लब में शामिल**झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल*हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)   झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं। इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।*झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि*उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। *अन्य उत्पाद भी हैं कतार में*झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।===========================

*मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-*==================*★ पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत “नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-002) (कुल लंबाई-6. 70 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु रू० 162,82,22,100/- (एक सौ बासठ करोड़ बयासी लाख बाईस हजार एक सौ) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★  श्री मुरारी भगत, सेवानिवृत अभियंता प्रमुख द्वारा सेवा काल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों के विरूद्ध वेतन एवं अन्य लाभ देय करने की स्वीकृति दी गई।**★ Widening and Reconstruction to 4 Lane/4 Lane With Service Road including structures from Pokharia More at km 47.600 (Ex. Km 50.230) to Govindpur at km 62.949 (Ex. Km 65.325) of NH-419 में अपयोजित होने वाली भूमि के एवज में धनबाद जिला अंतर्गत पूर्वी टुण्डी अंचलांतर्गत मौजा-बलारडीह में कुल रकबा-5.84 एकड़ पुरानी परती गैर आबाद भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।**★ राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के सृजित पद का वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई।**★  Jharkhand State Wide Area Network (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.01.2024) से वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) के लिए विस्तारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि. 31.07.2026 तक) में रु. 65.50 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 05 (पाँच) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला अन्तर्गत चन्दनकियारी अंचल के पर्वतपुर कोल ब्लॉक के मौजा-केन्दुलिया, डिबरदा, बिराजडीह, नावाडीह, तेलगड़िया, देवग्राम, पर्बतपुर, तिलटाँड़, अमलाबाद, करमाटाँड, नयावन, सिलफोर, फतेहपुर के रकवा-2174.52 एकड़ (880 हे०) क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ केन्द्र प्रायोजित मिशन शक्ति (सम्बल) के तहत् संचालित महिला हेल्पलाईन 181 के निर्बाध कार्यशीलता हेतु तत्समय के सेवा प्रदाता एजेंसी MICA Educational Comp (P) Ltd. के अनुबंध को दिनांक-31.10.2025 तक के अवधि विस्तार दिनांक-21.12.2024 के भूतलक्षी प्रभाव से निर्गमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ पलामू जिलान्तर्गत अमानत बराज योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रू० 947.2671 करोड़ (रूपये नौ सौ सैंतालिस करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मात्र के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या-2 (निष्पादन लेखा परीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024-25 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 03 (राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त / कार्यरत 02 (दो) कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।**★  बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखण्ड राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ठ बाँधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के प्रयोजन के निमित विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल (Independent Panel of Experts) के गठन की स्वीकृति दी गई।**★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु हाईब्रिड मॉडल (विभागीय / पीस वेजेज एवं ठेकेदार पद्धति लागू किये जाने) को अंगीकृत करने की स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर श्री रोहितश्य रॉय, अधिवक्ता की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।**★ झारखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के निमित्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सरकारी भूमि / गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल-साल, जंगल इत्यादि) किस्म की भूमि के निःशुल्क स्थायी हस्तांतरण एवं इससे संबंधित सभी मामलों के निस्तार की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।**★ बोकारो जिला के चन्दनकियारी अंचल अंतर्गत सीतानाला कोल ब्लॉक के मौजा-सीतानाला, डकबेरा, पत्थरगढ़ा, शिवबाबुडीह, बनसारा, भौंरा के Cadastral Survey के अनुसार कुल रकवा-792.568 एकड़ एवं Revisional Survey के अनुसार कुल रकवा-792.1434 एकड़ तथा Georeference Cadastral Map के अनुसार कुल रकबा 316.94 हे0 क्षेत्र पर धारित कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत हरियान, बारूनमूति, चडरीबुरू एवं गुड़ाबांधा एमराल्ड खनिज ब्लॉक के रकबा 24.47 वर्ग कि०मी० को MMDR Act, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 17 (A) (2) के आलोक में आरक्षित करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ गोड्डा जिला के सुन्दरपहाड़ी अंचल अन्तर्गत जीतपुर कोल ब्लॉक के रकवा 497.10 हेक्टेयर क्षेत्र पर M/s Terri Mining Pvt. Ltd. को कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।**★  श्री अच्युत केशव, अपर महाधिवक्ता संख्या-V, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद को उत्कमित करते हुए वरीय अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।**★ माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा Cont. Case (Civil) No.-997 of 2024 ज्योति लाल महतो बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-999 of 2024 अरूण कुमार दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-977 of 2024 मृणाल कुमार राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, Cont. Case (Civil) No.-1056 of 2024 अजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा Cont. Case (Civil) No.-1076 of 2025 चन्द्र प्रकाश सिंह बनाम राज्य सरकार वादों में पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का विज्ञापन सं०-18/2016 अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों/वादियों को मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।**###*==============

*छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करें : चमरा लिंडा, मंत्री**छात्रवृत्ति भुगतान दिसंबर से पहले सुनिश्चित करने का निर्देश, योजनाओं की समीक्षा में मंत्री चमरा लिंडा सख्त*रांची।  माननीय मंत्री चमरा लिंडा द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और प्रभावशीलता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।समीक्षा के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजना पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पूर्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट को कम करने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।वहीं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा के साथ विकसित करने तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।बैठक में सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS) एवं परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।