Central Govt ने गोवा में ST समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने वाले अधिनियम की अधिसूचना जारी कीCentral Govt ने गोवा में ST समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने वाले अधिनियम की अधिसूचना जारी की

गोवा। जिंदगी जिंदाबाद

Central Govt ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में ST के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन अधिनियम, 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में ST के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के आदिवासी समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है और निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नसमायोजन और आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Central Govt ने गोवा में ST समुदाय के लंबित मांग को किया पूरा

इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वादे का पूरा होने जैसा बताया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ST समुदायों के लिए लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और कहा कि यह “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को दर्शाता है।

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