A month-long special tobacco prohibition campaign will begin in Jharkhand from May 26.
*अभियान निदेशक ने जिलों को जारी की विस्तृत कार्य योजना*
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स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी ‘विश्व तम्बाकू निषेध दिवस’ 31 मई के अवसर पर पूरे राज्य में 26 मई से 26 जून 2026 तक अन्तरराष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी दिवस तक एक महीने का विशेष तम्बाकू नियंत्रण और जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा ने सभी सिविल सर्जन, सभी उपायुक्त, सभी जिला नोडल पदाधिकारी और सभी जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों को इस संबंध में गतिविधियों के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2026 का मुख्य थीम आकर्षण का पर्दाफाश करना – निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना ” है। इसका उद्देश्य आम जनमानस, विशेषकर बच्चों, किशोरों और युवाओं को तम्बाकू व निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों, मुख कैंसर, हृदय एवं श्वसन रोगों के जोखिम के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसकी लत छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस एक माह के विशेष अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निकाय, खाद्य सुरक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, परिवहन विभाग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्थानीय सामुदायिक संगठनों के साथ बहु-विभागीय समन्वय स्थापित कर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। अभियान को कुल पांच प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सदर व जिला अस्पतालों, चिकित्सा व दंत चिकित्सा कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, पंचायत भवनों और शहरी निकाय कार्यालयों जैसी सार्वजनिक जगहों पर अनिवार्य रूप से विशेष गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी।
अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के प्रावधान को कड़ाई से लागू करने हेतु “पीली रेखा” द्वारा सीमांकन किया जाएगा और वहां स्पष्ट शब्दों में “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र” लिखा जाएगा। इसके साथ ही, प्रति सप्ताह न्यूनतम 10 विद्यालयों का भ्रमण कर जानकारी प्रदान की जाएगी और मापदंडों को पूरा करने वाले 5 विद्यालयों से घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा । स्कूली बच्चों के बीच वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया जाएगा । ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के लिए ‘तम्बाकू मुक्त ग्राम अभियान’ के तहत साइकिल रैली, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक और पंचायत भवनों व आंगनबाड़ी जैसे सार्वजनिक स्थलों पर ‘तम्बाकू मुक्त/गैर धूम्रपान क्षेत्र’ के सूचना पट्ट लगाए जाएंगे । इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकें कर मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गाँवों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे । इस अभियान के दौरान व्यापक आईईसी गतिविधियाँ चलाई जाएंगी, जिसके तहत जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर रैलियां, संगोष्ठी, वॉकथॉन और प्रभात फेरियां आयोजित होंगी । प्रमुख चौक-चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन होगा और सोशल मीडिया पर विशेष अभियान चलाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी । साथ ही, सभी गतिविधियों के ऑडियो-वीडियो संदेश तैयार कर आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इस दौरान स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को तम्बाकू का उपयोग न करने हेतु ‘तम्बाकू निषेध शपथ’ दिलाई जाएगी और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा । विशेष रूप से, 21 जून 2026 को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ के अवसर पर भी धूम्रपान एवं किसी भी प्रकार के तम्बाकू व नशीले उत्पादों का उपयोग नहीं करने हेतु विशेष शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। जनमानस के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा तम्बाकू की लत छोड़ने के लिए परामर्श दिया जाएगा और साथ ही मधुमेह, हृदय रोग एवं कैंसर रोग विशेष जाँच की जाएगी। इसके अलावा, झारखंड में तम्बाकू उद्योग, विशेषकर बीड़ी बनाने और निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों को तम्बाकू के स्थान पर वैकल्पिक फसलों के उत्पादन, विपणन और वैकल्पिक आजीविका के अवसर सृजित करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर विशेष प्रशिक्षण-सह-कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। झारखंड सरकार के आदेश संख्या 165 दिनांक 16.08.2019 के आलोक में सभी कार्यालयों, संस्थानों और परिसरों को पूर्व में ही तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है, जिसके अनुपालन हेतु सभी सरकारी भवनों में ‘तम्बाकू मुक्त क्षेत्र’ का प्रदर्शन दीवार लेखन या फ्लेक्स पोस्टर के माध्यम से प्रमुखता से किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और पेट्रोल/सीएनजी पंपों पर ‘तम्बाकू नियंत्रण पर रूपरेखा समझौता’ के अनुच्छेद 5.3 से संबंधित सूचना पट्ट और ‘गैर धूम्रपान क्षेत्र’ के बोर्ड प्रदर्शित किए जाएंगे। तम्बाकू निषेध से सम्बंधित नियमों के अनुपालन के लिए, सभी जिलों में त्रिस्तरीय तम्बाकू निरोधक छापामार दस्तों, थाना प्रभारियों और नगर निकायों के ‘नगर प्रवर्तन दस्ते’ द्वारा सघन छापामारी अभियान चलाया जाएगा। यह दस्ता सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा 2003), सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध कानून (पेका 2019) के विभिन्न प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगा, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आम जनता को जागरूक करने के लिए इन कानूनों के प्रावधानों से संबंधित सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराए जाएंगे।
तम्बाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों की मदद के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क सहायता नंबर 1800-11-2356 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है और सभी जिलों की आधिकारिक वेबसाइटों के होम पेज पर भी इसे स्क्रॉल के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक माध्यमों के माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों, खिलाड़ियों, चिकित्सकों और विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के साथ विशेष टॉक शो भी आयोजित किए जायेंगे।