झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना” जिले में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को गंभीर बीमारी, सर्जरी एवं कैंसर के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस संबंध में उपायुक्त, लातेहार संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया – “राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है कि पैसे के अभाव में किसी गरीब का इलाज बाधित न हो। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले योग्य लाभुकों तक इस योजना का लाभ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कल्याण पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत स्तर पर इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।”
*योजना की मुख्य बातें:*
– *पात्रता:* झारखंड का निवासी, SC/ST/OBC/Minority वर्ग से संबंधित एवं राशन कार्डधारी।
– *सहायता राशि:* 18 वर्ष से अधिक के लिए ₹3,000 से ₹25,000 तक एवं 18 वर्ष से कम के लिए ₹1,500 से ₹15,000 तक, बीमारी की प्रकृति के अनुसार।
*इन्हें मिलेगा लाभ*
लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण (गर्भावस्था व प्रसव को छोड़कर) पीड़ित, व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित को योजना का लाभ मिलेगा।
*आवेदन करने की प्रक्रिया*
अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदक आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र, प्रतिवेदन या अभिप्रमाणित दस्तावेज , आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर देना होगा।
आवेदक अपना आवेदन/अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, सिविल सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला कल्याण पदाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक आईटीडीए के कार्यालय,प्रखंड कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।