बालूमाथ क्षेत्र में कोयला वाहनों के परिचालन से उत्पन्न धूल एवं वायु प्रदूषण तथा इससे आमजनों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उपायुक्त श्री संदीप कुमार द्वारा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि कोयला परिवहन के दौरान उड़ने वाले धूल-कणों की रोकथाम के लिए केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


निर्देश के तहत अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जनप्रतिनिधियों—जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, मुखिया आदि—की सहभागिता से प्रखंड कार्यालय, बालूमाथ में बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोयला कंपनियों एवं अन्य वाहनों से होने वाले वायु एवं धूल प्रदूषण की रोकथाम के साथ-साथ सड़क सुरक्षा एवं जान-माल की सुरक्षा से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आवागमन पथ पर कोयले की धूल की सफाई के लिए टिपर, ट्रॉली, ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन, वाटर स्प्रिंकलर एवं एंटी-फॉगिंग मशीन जैसे आवश्यक उपकरणों के उपयोग को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सफाई मित्रों की बहाली, घरों से कचरे के उठाव एवं उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण हेतु समिति/एनजीओ के गठन की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।


उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक सप्ताह के भीतर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

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