रांची। जिंदगी जिंदाबाद
Jharkhand SIR: ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरकर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य शामिल कराएं। यह बातें झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कही है। श्री के. रवि कुमार ने गुरुवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची के उपरांत संचालित दावा-आपत्ति प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में दावा-आपत्ति के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन, मतदाताओं की सुनवाई तथा दावा आपत्ति का त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया गया।
Jharkhand SIR: जहां दावा-आपत्ति मामलों की संख्या अधिक हैं
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दावा-आपत्ति मामलों की संख्या अधिक है, वहां अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिलों में उपलब्ध सक्षम पदाधिकारियों की सूची तत्काल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, ताकि दावा-आपत्ति की प्रक्रिया ससमय प्रभावी ढंग से पूर्ण की जा सके।
श्री के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नो-मैप अथवा तार्किक विसंगति की श्रेणी में आने वाले प्रत्येक मतदाता की ईआरओ स्तर पर सुनवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएं तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर ही ईआरओ स्तर पर सकारण आदेश पारित किया जाए।
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि ड्राफ्ट सूची में नो-मैप अथवा तार्किक विसंगति वाले किसी भी मतदाता का नाम बिना विधिसम्मत सुनवाई एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताये गये दिशा निर्देशों के अनुशार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में सम्मिलित करना तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दावा-आपत्ति अवधि के दौरान पात्र नागरिकों को व्यापक रूप से जागरूक किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम शामिल नहीं है, वे निर्धारित अवधि के भीतर फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं।
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि दावा-आपत्ति के क्रम में पात्र नए मतदाताओं के रूप में फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरवाकर आवश्यक दस्तावेज लेते हुए उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि युवाओ को ECINET के माध्यम से फॉर्म 6 भरने संबंधित अधिक से अधिक जागरूक करें जिससे वे खुद भी एवं अपने आस पास के पात्र भारतीय नागरिकों को भी मतदाता सूची में जोड़ने में सहायता सहायता कर सकें। उन्होंने कहा कि दावा अपत्ति के क्रम में यह सुनिश्चित करें कि एक परिवार/घर के सभी मतदाता एक ही मतदान केंद्र पर एक साथ सूचीबद्ध हों। इस हेतु संबंधित मतदाता से फॉर्म 8 अवश्य भरवाएं।
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि वैसे झारखंड के मतदाता जो किसी कारण से अन्य राज्य (बिहार, पश्चिम बंगाल आदि) के एसआईआर में अंकित हैं वे इच्छानुसार फॉर्म 8 एवं घोषणा पत्र भरकर अपना नाम झारखण्ड में स्थानांतरित करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक अंतिम मतदाता सूची में न छूट और कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो सके।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी श्री देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे।
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