रांची । जिंदगी जिंदाबाद
SIR Update: झारखंड में 14 जुलाई को चुनाव पाठशाला का आयोजन होगा और इसमें BLO एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट सूची को पढ़कर सुनाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को बीएलओ और बीएलए-2 की संयुक्त बैठक के साथ-साथ ‘चुनाव पाठशाला’ का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए 2 अवश्य भाग लें। श्री के रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव पाठशाला में बीएलओ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट सूची को पढ़कर सुनाएंगे।
SIR Update: श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 की यह पूरी कवायद एक सहभागी प्रक्रिया है, जिसे शत-प्रतिशत त्रुटिहीन और सफल बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक, मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान के तहत 14 जुलाई 2026 को दिन के 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ एवं बीएलए 2 की बैठकों का संचालन किया जाएगा।
चुनाव पाठशाला में बीएलओ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट सूची को पढ़कर सुनाएंगे
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि 14 जुलाई को आयोजित होने वाली चुनाव पाठशाला में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट एवं रिफ्यूज टू साइन (गैर भारतीय) की सूची को सर्वसाधारण के सामने पढ़कर सुनायेंगे। इसके साथ ही, बैठक के दौरान अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम सहभागी एवं पारदर्शी प्रक्रिया है इस हेतु इसके विभिन्न चरणों का एवं समयबद्ध तरीके से जनसाधारण एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ इससे सम्बंधित जानकारियों को साझा किया जाता है। जिससे मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाया जा सके।
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए
SIR Update: श्री के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए ही है। यदि कोई गैर-भारतीय है, तो वे इन्यूमरेशन फॉर्म को बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किए, उस पर उचित कारण दर्ज करते हुए संबंधित बीएलओ को वापस लौटा दें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी गैर-भारतीय नागरिक द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म भरना या गलत जानकारी देते हुए घोषणा पत्र हस्ताक्षर करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।
श्री के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखे कि विगत एसआईआर से मैपिंग संबंधित जानकारी भरते समय विगत एसआईआर के हूबहू ही सभी जानकारियों को भरें, वहीं मतदाता अपने वर्तमान जानकारियों को भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे सही सही भरें। मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेजों को परमानेंट दस्तावेज के रूप में रक्षित किया जाता है अतः इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय ध्यान से जानकारियों को भरें ।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुबोध कुमार, राज्य ट्रेनिंग नोडल श्री देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री धीरज ठाकुर। अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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