झारखंड मंत्रालय, रांची
झारखंड मंत्रालय में 11 अगस्त 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
★ विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त की गयी सम्पूर्ण राशि रु० 6136.37 करोड़ का 3/4 (रु० 4,602.2775 करोड़) अनुदान एवं 1/4 (रु० 1534,0925 करोड़) हिस्सा पूँजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई।
★ पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर पूर्व स्वीकृत 03 (तीन) हेलिकॉप्टर पायलट के अनुबंध राशि की अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा जिला अंतर्गत नये पुलिस थाना सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य में पुलिस थानों के सामान्य कार्यों के निष्पादन हेतु स्थायी अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
★ दुलकी जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रूपये 3470.55 लाख (रूपये चौतीस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केन्द्र के स्थापना हेतु डिजिटल पंचायत योजना की स्वीकृति दी गई।
★ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के झारखण्ड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखण्ड में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राँची में Women’s Asian Hockey Champions: Trophy 2023 का आयोजन करने एवं उक्त आयोजन के क्रम में व्यय होने वाली राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित पोषण अभियान योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्टों के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Report) को माननीय झारखण्ड विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
★ सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सरकारी सेवकों को विभिन्न भत्तों की अनुमान्यता से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-737/ वि०, दिनांक 27.03.2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ गुमला जिला अन्तर्गत सिसई पुलिस अंचल के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा गठित The High Court of Jharkhand (Conditions of Engagement of Co- Terminus Employees) Rules, 2019 पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन (Approval) प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित नियमावली पर स्वीकृति दी गई।
★ Construction of 40 Court Building at Civil Court, Ranchi Jharkhand कार्य की कुल लागत राशि 35,70,14,737 /- (पैंतीस करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार सात सौ सैंतीस रूपये) मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना के उपरांत आवश्यक मदों में व्यय हेतु बीज धन (Seed Money) की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ राज्यान्तर्गत संचालित सरकारी पारामेडिकल संस्थानों के सफल छात्र-छात्राओं को एक वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉण्ड आधारित सेवाएं देने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या 126 दिनांक 01.08.2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजार हाट, कोलकता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) रू० तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रू० तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी, राँची के साथ MoU की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ : “One Time Settlement” योजना को तीन माह (जुलाई 2023 से सितम्बर 2023) का अवधि विस्तार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के वैसे जिले, जहाँ जिलास्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 ) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों को EWS के रूप में, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड ऑफ्टर केयर (पश्चात्वर्ती देख-रेख ) दिशानिर्देश, 2023 की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियाँ जैसे बैंकिंग / रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग ‘ए. ‘बी’ और ‘सी’ में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु “एकलव्य प्रशिक्षण योजना” के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार (Mass Communication), फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ आई० सी० डब्लू० ए० से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान कराने हेतु ‘मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ के विस्तृत मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य वित्त आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Curative Petition No. 19/2022 in RPC No. 785/2021 के दिनांक 09.11. 2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक 01.07. 2004 से राज्य सरकार वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई।
★ Capacity Building हेतु राज्य के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए अनिवार्य e-Literacy कार्यक्रम की नयी व्यवस्था के तहत् परीक्षा के संचालन हेतु नीति निर्धारण के संशोधन एवं परीक्षा के आयोजन हेतु वित्तीय नियमावली 235 को क्षान्त करते हुए वित्तीय नियमावली 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर NIELIT, राँची के साथ एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना ( JSFSS) से आच्छादित सभी परिवारों के लिए प्रति परिवार 01 (एक) किलोग्राम चना दाल प्रतिमाह 1.00 (एक) रूपये प्रति किलोग्राम के अनुदानित दर पर वितरण करने की चना दाल वितरण की संशोधित योजना की स्वीकृति दी गई।
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TeamPRD(CMO)