Post navigation झारखण्ड में दस साल से कार्यरत अनुबंध कर्मी होंगे नियमित ध्वनि प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बैंड बाजा और लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए सरकार को गंभीरता और शक्ति से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य के सभी डीसी को इस संबंध में निर्देश दिया है।